
Zee Entertainment vs Invesco: देश की सबसे बड़ी लिस्टेड मीडिया कंपनी के बोर्ड पर नियंत्रण की लड़ाई में अहम मोड़ आ गया है. जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Zee Entertainment Enterprises Ltd) के संस्थापक सुभाष चंद्रा (Subhash Chandra) ने आरोप लगाया है कि कंपनी की सबसे बड़ी शेयरधारक इंवेस्को इंडवलपिंग मार्केट्स फंड औऱ ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड एलएलसी कंपनी पर कब्जा करना चाहती है. इस कंपनी का गठन सुभाष चंद्र ने करीब बीस साल पहले किया था.
एक निजी टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में सुभाष चंद्रा ने कहा कि इंवेस्को गैरकानूनी तरीके से Zee का अधिग्रहण करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अगर इंवेस्को को कंपनी के शेयर ही चाहिए तो ओपन-ऑफर रूट के जरिए भी हिस्सेदारी ले सकती है. चंद्रा ने बाजार नियामक सेबी और कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय से इंवेस्को और ओएफआई के इरादों की जांच के लिए अनुरोध किया है. चंद्रा के मुताबिक जी के अधिग्रहण से खरीदार के पास देश के सबसे बड़े वीडियो कंटेट लाइब्रेरी में शुमार एक का एक्सेस हो जाएगा जिसकी देश में बहुत मांग है.
पिछले महीने शुरू हुआ विवाद
Zee Entertainment और इंवेस्को के बीच यह विवाद तब शुरू हुआ जब इंवेस्को और ओएफआई ने जी एंटरटेनमेंट के सीईओ पुनीत गोयनका समेत तीन निदेशकों को हटाने और छह स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (ईजीएम) बुलाई थी. पुनीत गोयनका सुभाष चंद्रा के पुत्र हैं. इसके कुछ ही दिन बाद जी ने सोनी के साथ विलय सौदा किया जिसके तहत तय हुआ कि विलय के बाद बनी कंपनी के शीर्ष पर बने रहेंगे.
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दोनों पक्ष का यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चला गया है. जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट से ईजीएम बुलाने के लिए भेजे गए नोटिस को गैरकानूनी और अमान्य करार देने की अपील की है. चंद्रा का कहना है कि इंवेस्को को खुले तौर पर सामने आकर शेयरधारकों को यह फैसला लेने देना चाहिए कि वे इंवेस्को के सौदे के साथ हैं या सोनी के सौदे के साथ हैं.
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Zee और Invesco के बीच तीन कानूनी लड़ाइयां
जी एंटरटेनमेंट ने ईजीएम बुलाने के NCLT के फैसले के खिलाफ NCLAT ( National Company Law Appellate Tribunal ) का रुख किया है. NCLT (National Company Law Tribunal) ने कहा था कि ज़ी एंटरटेनटमेंट कंपनी के शेयरहोल्डर्स की ईजीएम बुलाए. जी और Invesco के बीच अब तीन कानूनी लड़ाई लड़ी जाएंगी. NCLT ने ज़ी एंटरटेनमेंट से कहा है कि वह 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई तक Invesco और दूसरे माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स की याचिका पर जवाब दाखिल करे. वहीं यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में भी चल रहा है.
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