Zee Entertainment को NCLT से बड़ा झटका; Invesco के हक में दिया फैसला, कहा- ईजीएम बुलाए कंपनी

Invesco ने पुनीत गोयनका को ज़ी एंटरटेनमेंट के डायरेक्टर पद से हटाने की मांग की थी.

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने Zee Entertainment को बड़ा झटका दिया है. NCLT की मुंबई बेंच ने कहा है कि कंपनी Invesco Developing Markets Fund और OFI Global China Fund LLC की मांग पर विचार करे और ईजीएम (EGM) बुलाने की तैयारी करे. Invesco Developing Markets Fund और OFI Global China Fund LLC की Zee Entertainment में 18 फीसदी हिस्सेदारी है. Invesco ने zee Entertainment के डायरेक्टर पुनीत गोयनका को हटाने के लिए शेयर होल्डर्स की ईजीएम बुलाने की मांग की थी. लेकिन इससे पहले ही Zee Entertainment ने Sony Pictures Network के साथ मर्जर का ऐलान कर दिया.

NCLT ने कहा, Zee कंपनी कानून का पालन करे

NCLT की भास्कर पी. मोहन और चंद्रभान सिंह की बेंच ने कहा कि Zee Entertainment कंपनीज एक्ट के सेक्शन 100 का पालन करे. इसके तहत जिन शेयरहोल्डरों के पास कंपनी की 10 फीसदी हिस्सेदारी हो उनके कहने पर बोर्ड को ईजीएम बुलानी होगी. मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी. हालांकि zee Entertainment के वकील ने कहा कि कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों की बैठक गुरुवार को हो रही है और इसके बाद बोर्ड ईजीएम बुलाने का फैसला करेगा. कंपनी कानून के मुताबिक शेयरहोल्डरों की मांग मिलने के 21 दिनों के भीतर कंपनी को ईजीएम बुलानी पड़ती है.

Invesco का पलटवार, Zee Entertainment के डायरेक्टर पुनीत गोयनका को हटाने के लिए NCLT में केस किया

Invesco को उल्टा भी पड़ सकता है यह दांव

अगर zee इस वीकेंड तक ईजीएम के लिए तारीख का ऐलान करने में नाकाम रहती है तो अगले सप्ताह Invesco इसके लिए तारीख का ऐलान कर सकता है. ईजीएम में Invesco शेयरहोल्डरों से पुनीत गोयनका को हटाने के पक्ष में वोटिंग के लिए कह सकती है और zee के बोर्ड में छह स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त कर सकती है.

कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि zee के पास अभी ईजीएम बुलाने के लिए समय है. ऐसे में यह समझ नहीं आ रहा है कि Invesco इस मामले को कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में लेकर क्यों गई. उनका कहना है कि यह मामला Invesco को उल्टा पड़ सकता है. अगर ट्रिब्यूनल में गुरुवार को इस मामले का फैसला नहीं हो पाता है तो zee कह सकती है कि वह तो ईजीएम बुलाने के लिए तैयार थी. Invesco ही मामले को एनसीएलटी में ले गई थी.

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