New Education Policy: The Central Government Has Now Prepared A New School Safety And Security Guideline ‘drishti’ For Children In Schools – नई शिक्षा नीति : केंद्र सरकार ने अब बच्चों को स्कूलों में नई स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइन ‘दृष्टि’ तैयार की 

एजूकेशन डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 07 Oct 2021 06:30 AM IST

सार

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति के तहत नई स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइन ‘दृष्टि’ तैयार की है। सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के अलावा सीबीएसई बोर्ड समेत प्रदेश शिक्षा बोर्ड को नई स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइन भेजी गई हैं।
 

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सरकारी से लेकर निजी स्कूलों को पढ़ाई के साथ छात्रों को शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देनी होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत नई स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइन ‘दृष्टि’ तैयार की है।

यह सात बुनियादी चरणों यानी प्रसार, रोल-आउट, हस्तक्षेप, समर्थन, हैंड होल्डिंग, ट्रैकिंग व प्रोत्साहन पर काम  करेगी। नियमों का पालन नहीं करने और लापरवाही पर जुर्माने से लेकर मान्यता रद्द तक का प्रावधान है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव संतोष कुमार यादव की ओर से बुधवार को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के अलावा सीबीएसई बोर्ड समेत प्रदेश शिक्षा बोर्ड को नई स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइन भेजी गई हैं।

मंत्रालय ने राज्यों को लिखा है कि नई गाइडलाइन को वर्तमान गाइडलाइन के साथ लागू किया जाएगा। सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि गाइडलाइन ठीक से लागू हों।

विस्तार

सरकारी से लेकर निजी स्कूलों को पढ़ाई के साथ छात्रों को शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देनी होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत नई स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइन ‘दृष्टि’ तैयार की है।

यह सात बुनियादी चरणों यानी प्रसार, रोल-आउट, हस्तक्षेप, समर्थन, हैंड होल्डिंग, ट्रैकिंग व प्रोत्साहन पर काम  करेगी। नियमों का पालन नहीं करने और लापरवाही पर जुर्माने से लेकर मान्यता रद्द तक का प्रावधान है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव संतोष कुमार यादव की ओर से बुधवार को सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के अलावा सीबीएसई बोर्ड समेत प्रदेश शिक्षा बोर्ड को नई स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइन भेजी गई हैं।

मंत्रालय ने राज्यों को लिखा है कि नई गाइडलाइन को वर्तमान गाइडलाइन के साथ लागू किया जाएगा। सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि गाइडलाइन ठीक से लागू हों।