Publish Date: | Wed, 29 Sep 2021 08:26 PM (IST)
खंडवा (नईदुनिया प्रतिनिधि)। लोकसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों से लेकर आम लोगों को कोरोना प्रोटाकाल का पालन करना होगा। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के लिए निर्देश जारी किए है। चुनाव में रोड शो तथा मोटर ,बाइक और साइकिल रैली निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव कार्य में लगने वाले अमले के अलावा मतदाताओं के लिए मास्क, हेंड ग्लब्ज, सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था रहेंगी। लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रशासन ने चारों जिलों की आठ विधानसभा में 2367 मतदान केंद्र और 544 सहायक मतदान केंद्र प्रस्तावित है। यह जानकारी कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अनय द्विवेदी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित मीडिया प्रतिनिधियों और राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान कही।
खंडवा लोकसभा उप चुनाव क्षेत्र में कुल 1959436 मतदाता दर्ज है, इनमें से 1004509 पुरूष, 954854 महिला मतदाता तथा 73 अन्य मतदाता है। बैठक में अपर कलेक्टर एसएल सिंघाड़े, एसडीएम प्रमोद कुमार पांडे सहित विभिन्ना अधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण मौजूद थे।
कलेक्टर द्विवेदी ने बताया कि लोकसभा उप निर्वाचन के लिए निर्वाचन की लोक सूचना का प्रकाशन एक अक्टूबर को किया जाएगा। नाम निर्देशन जमा करने की अंतिम तिथि आठ अक्टूबर को सायं तीन बजे तक है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 11अक्टूबर को तथा नाम वापसी 13 अक्टूबर को की जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदान 30 अक्टूबर को तथा मतगणना दो नवंबर को होगी । आदर्श आचार संहिता पांच नवंबर तक रहेंगी।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री द्विवेदी ने बताया कि लोकसभा उप निर्वाचन क्षेत्र में सभी सशस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए है। धारा 144के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए है। उप निर्वाचन के लिए ईव्हीएम मशीन की 2620 बैलेट यूनिट, 2573 कं ट्रोल यूनिट व 2510 वीवीपैट मशीन उपलब्ध है। स्ट्रांग रूम और मतगणना जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में होगी।
लोकसभा उप निर्वाचन के लिए कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में नामांकन प्रस्तुत करते समय उम्मीदवार के साथ केवल दो व्यक्ति रह सकेंगे। नामांकन प्रस्तुत करते समय आरओ कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में वाहनों की संख्या केवल तीन तक सीमित की गई है। उम्मीदवार आनलाइन और आफलाइन नाम निर्देशन जमा कर सकेंगे। डोर-टू-डोर अभियान अंतर्गत उम्मीदवार सहित प्रचार में शामिल व्यक्तियों की संख्या पांच तक ही सीमित की गई है। प्रचार प्रसार के लिए रोड शो में वाहनों के काफिले को 10 के बजाय पांच (सुरक्षा वाहन को छोड़कर) तक सीमित किया गया है। एक जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले पंजीकृत मतदाता मतदान कर सकेंगे।
कलेक्टर द्विवेदी ने बताया कि सभी मतदान केन्द्रों पर एशयोर्ड मिनिमम सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। आयोग द्वारा पहचान के लिए11 वैकल्पिक दस्तावेज भी मान्य किए है। मतदान केन्द्रों पर तथा निर्वाचन की विभिन्ना गतिविधियों के दौरान कोविड-19 की प्रतिरोधक प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
स्टेंडिंग कमेटी गठित
जिला स्तर पर लोकसभा उप निवार्चन से संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए स्टेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलें के प्रतिनिधियों व अधिकारियों को शामिल किया है। इसमें सदस्य के रूप में पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुनासा, खंडवा व पंधाना को भी शामिल किया गया है। स्टेंडिंग कमेटी में लोकसभा उप निर्वाचन के नामांकन की प्रक्रिया संपन्ना होने के पश्चात निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी सम्मिलित किया जाएगा।
अवकाश के दिनों में कार्यालय खुले रहेंगे
निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही लोकसभा उप निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी कार्यालय प्रमुख निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपने विभागीय कार्यालय में प्रातः 10ः30 बजे से सायं 5ः30 बजे तक कार्यालयीन समय में तो खुले रखे ही। साथ ही कार्यालयीन समय के पश्चात रात्रि नौ बजे तक की अतिरिक्त अवधि में कम से कम एक जिम्मेदार कर्मचारी की उपस्थिति अवकाश के दिनों में भी सुनिश्चित की जाए, इससे निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण डाक का वितरण समय सीमा में हो सकेंगा।
सभी अधिकारी अपने कार्यालयों की सम्पत्ति विरूपण संबंधी जानकारी भेजें
खंडवा। लोकसभा उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित हो चुका है। कलेक्टर अनय द्विवेदी ने सभी अधिकारियों को शासकीय भवनों पर संपत्ति विरूपण न होने संबंधी प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजने के लिए कहा है। साथ ही भविष्य में भी आदर्श आचरण संहिता के दौरान उनके शासकीय कार्यालय भवनों पर संपत्ति विरूपण न हो यह भी सुनिश्चित करें। उन्होंने विद्युत वितरण कंपनी व बीएसएनएल के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे सुनिश्चित करें कि बिजली व टेलीफोन के खंभों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया व पोस्टर न लगाए जाए।
आचरण संहिता लागू रहने तक नए निर्माण कार्य शुरू नहीं होंगे
खंडवा। लोकसभा उप निर्वाचन के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। अतः शासकीय योजनाओं के तहत अब कोई भी नया निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी अनय द्विवेदी ने सभी निर्माण विभागों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जो कार्य पूर्व से संचालित है वे ही जारी रखे जाएंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, पीएचई, आरईएस, जल संसाधन विभाग, नगर निगम व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे उनके विभाग से संबंधित स्वीकृत कार्य तथा वर्तमान में प्रचलित कार्यो की सूची निर्वाचन कार्यालय में एक अक्टूबर सायं पांच बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवा दें। पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल और डीजल पर्याप्त स्टाक रखने के निर्देश दिए है।
अधिकारी -कर्मचारियों के अवकाश व कार्यमुक्त होने पर प्रतिबंध
खंडवा। लोकसभा उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी अधिकारी- कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध मतगणना समाप्ति तक की अवधि के लिए लगाया गया है। इस संबंध में की गई व्यवस्था अनुसार सभी अधिकारी कर्मचारियों को अवकाश पर जाने से पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय की सहमति लेना होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्विवेदी ने बताया कि कोई भी जिला अधिकारी बिना निर्वाचन कार्यालय की सहमति के अवकाश स्वीकृत नहीं कर सकेगा। साथ ही उन्होंने निर्देश दिए है कि यदि किसी अधिकारी -कर्मचारी का स्थानांतरण जिले में ही या जिले के बाहर हुआ हो तो उसे नए कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित होने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की अनुमति के बिना कार्य मुक्त न किया जाएं।
Posted By: Nai Dunia News Network

